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BNS Section 103 – Murder (हत्या)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) – धारा 103
हत्या (Murder) एवं भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching)
परिचय
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 हत्या (Murder) के अपराध के लिए दंड को परिभाषित करती है। यह धारा पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 का स्थान लेती है। इसके अंतर्गत दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सज़ा दी जाती है।
यह धारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय VI के अंतर्गत आती है।
धारा 103(1) – साधारण हत्या के लिए दंड
- मृत्युदंड, या
- आजीवन कारावास, और
- जुर्माना
धारा 103(2) – भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching)
यदि पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्ति की हत्या जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को:
- मृत्युदंड, या
- आजीवन कारावास, और
- जुर्माना
उद्देश्य
इस धारा का उद्देश्य भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकना तथा ऐसे जघन्य अपराधों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
IPC और BNS में अंतर
| IPC | BNS |
|---|---|
| धारा 302 – हत्या | धारा 103 – हत्या एवं Mob Lynching |
| सामूहिक हिंसा का स्पष्ट उल्लेख नहीं | Mob Lynching के लिए विशेष प्रावधान |

